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Kanjhawala death case: 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करे दिल्ली पुलिस, रोहिणी कोर्ट ने दिया निर्देश

मंगलवार को रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए अगली सुनवाई को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है क्यों कि 1 अप्रैल को 90 दिन की अवधि पूरी हो रही है।

By AgencyEdited By: Nitin YadavPublished: Tue, 28 Mar 2023 03:46 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2023 03:46 PM (IST)
Kanjhawala death case: 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करे दिल्ली पुलिस, रोहिणी कोर्ट ने दिया निर्देश
1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करे दिल्ली पुलिस, रोहिणी कोर्ट ने दिया निर्देश। फाइल फोटो।

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई यानी एक अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने जांच अधिकारी को दिए निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने पुलिस से पूछा कि वे चार्जशीट कब दाखिल करने जा रही हैं। जांच अधिकारी (IO) ने जवाब दिया कि चार्जशीट की जांच की जा रही है और एक या दो दिन में फाइल कर दी जाएगी। पुलिस के इस जवाब पर अदालत ने कहा कि एक-दो दिन में क्यों, सुनवाई की अगली तारीख पर चार्जशीट दाखिल करें। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख को सभी वकीलों को भी मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

1 अप्रैल को पूरी हो रही है 90 दिनों की अवधि

पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ा दी है। 90 दिन की यह अवधि एक अप्रैल को पूरी हो रही है।

आपको बता दें कि अगर किसी कारण वश 90 दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो आरोपितों को जमानत का आधार मिल जाता है और इसी वजह से अदालत में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है। 

जेल में हैं 5 आरोपित

इस मामले में पुलिस ने आशुतोष भारद्वाज, अंकुश, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था। दो आरोपितों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को रोहिणी कोर्ट की ओर से पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

इन पांचों आरोपितों को 28 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ऐसे में मंगलवार को आरोपितों को कोर्ट में पेश कर इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की जा सकती है। मामले में सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी थी। बाद में इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर और एक जनवरी 2023 की दरम्यानी रात का कंझावला-सुल्तानपुरी इलाके में अंजलि और उसकी दोस्त निधि को टक्कर मार दी थी। दोनों पूठ कलां गांव के एक होटल में पार्टी करके लौट रही थी।


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