Delhi kanjhawala Case: 5 दिन में रोहिणी कोर्ट में आरोपपत्र दायर करेगी पुलिस, जेल में हैं पांच आरोपित
Delhi kanjhawala Case अब 31 मार्च या एक अप्रैल को पुलिस रोहिणी कोर्ट में आरोपपत्र दायर कर सकती है। पुलिस को दो अप्रैल तक आरोपपत्र दायर करना है। दो अप्रैल को रविवार है ऐसे में पुलिस 31 मार्च या एक अप्रैल को आरोप पत्र दायर कर सकती है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी मामले में सुल्तानपुरी थाना पुलिस इस सप्ताह रोहिणी कोर्ट में आरोप पत्र दायर करेगी। संभावना है कि आरोपपत्र 31 मार्च से एक अप्रैल के बीच में दाखिल किया जा सकता है। 31 दिसंबर 2022 की रात किराड़ी के करण विहार निवासी अंजलि सुल्तानपुरी की दोस्त निधि के साथ पूठ कलां गांव के एक होटल में पार्टी करके लौट रही थी।
अंजलि को कई किमी तक घसीटकर ले गए थे आरोपित
जब वह सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के कृष्ण विहार पहुंची तो सामने से कार में सवार होकर आ रहे आरोपितों ने स्कूटी में टक्कर मार दी थी। टक्कर से निधि सड़क किनारे गिर गई थी व अंजलि का पैर कार के नीचे फंस गया था। इसके बाद कार सवार आरोपित अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बाद में उसे जौंती गांव में फेंक दिया था।
इस मामले में रोहिणी स्थित एफएसएल टीम ने जांच की थी। इसके बाद गुजरात के गांधी नगर के नेशनल फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की टीम ने हादसे का नाट्य रूपांतरण किया था। अब 31 मार्च या एक अप्रैल को पुलिस रोहिणी कोर्ट में आरोपपत्र दायर कर सकती है। पुलिस को दो अप्रैल तक आरोपपत्र दायर करना है। दो अप्रैल को रविवार है, ऐसे में पुलिस 31 मार्च या एक अप्रैल को आरोप पत्र दायर कर सकती है।
जेल में हैं पांच आरोपित
इस मामले में पुलिस ने आशुतोष भारद्वाज, अंकुश, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था। दो आरोपितों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को रोहिणी कोर्ट की ओर से पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
इन पांचों आरोपितों को 28 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ऐसे में मंगलवार को आरोपितों को कोर्ट में पेश कर इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की जा सकती है। मामले में सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी थी। बाद में इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई थी।
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