कालकाजी सेवादार हत्याकांड: दिल्ली HC का निर्देश-BNSS के तहत हो जांच और दें स्थिति रिपोर्ट, CBI जांच की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट ने कालकाजी मंदिर परिसर में सेवादार की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को जांच के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मृतक के भाई की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने जांच सीबीआई को सौंपने और मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ को देने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कालकाजी मंदिर परिसर में एक सेवादार की क्रूर हत्या के मामले में एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मृतक के भाई और दो चश्मदीदों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया।
अगली सुनवाई 19 सितंबर को
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि 29 अगस्त को हुई इस हत्या की जांच को दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें न केवल दिल्ली पुलिस से, बल्कि आरोपियों के परिजनों से भी खतरा है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि मंदिर परिसर की सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को सौंपी जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है।
29 अगस्त की रात की गई थी हत्या
दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चुनरी न देने के बाद शुरू हुए झगड़े में सेवादार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। 29 अगस्त की रात 9:30 बजे पुलिस को कालकाजी मंदिर में झगड़े की सूचना मिली थी। बताया गया था कि दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर पूरा विवाद हुआ था। पीड़ित को डंडों और मुक्कों से बुरी तरह पीटा गया, जिसमें काफी घायल हो गया था। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें हमलावर मृतक को बुरी तरह से डंडों से पीट रहे थे।
हरदोई का रहने वाला था मृतक
मारपीट के बाद सेवादार को एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मृतक योगेन्द्र सिंह (35) यूपी के हरदोई का रहने वाला था और बीते 15 साल से मंदिर में सेवादार था। स्थानीय लोगों ने हमलावरों में से एक आरोपी अतुल पांडेय (30) को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। अब इसी कड़ी में दिल्ली हाई कोर्ट ने कालकाजी मंदिर परिसर में एक सेवादार की क्रूर हत्या के मामले में एक आदेश जारी किया है।
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