जेईई मुख्य परीक्षा के स्कोरकार्ड में गड़बड़ी के आरोपों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेईई मेन परीक्षा के स्कोरकार्ड में गड़बड़ियों के आरोप पर एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि स्कोरकार्ड में अलग-अलग प्रतिशत दिखाए गए। आरोप है कि एनटीए ने कोई जांच नहीं की और उस पर दो साल का प्रतिबंध लगाया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जेईई मुख्य परीक्षा के स्कोरकार्ड में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 29 मई के लिए तय की। याचिका में परीक्षा परिणाम की सटीकता और पारदर्शिता पर चिंता जताई गई है।
याचिकाकर्ता ने वकील अजय कुमार के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि 23 जनवरी और दो अप्रैल को आयोजित सत्रों में जेईई मेन 2025 के लिए परीक्षा दी थी।
एक ही स्कोरकार्ड की दो प्रतियों में अंक प्रतिशत मिला अलग-अलग
दायर की गई याचिका में कहा गया कि एक ही आवेदन संख्या के स्कोरकार्ड की दो प्रतियां मिली, जिनमें अलग-अलग प्रतिशत दिखाए गए हैं।
दोनों स्कोरकार्ड की प्रतियां स्पष्टीकरण के लिए एनटीए को भेजी गईं, लेकिन 13 मार्च को एनटीए ने जवाब दिया कि पहले सत्र के लिए सही प्रतिशत 55.39 था।
याचिकाकर्ता ने कहा, एनटीए गलत तरह से उस पर लगाया प्रतिबंध
वहीं, दूसरे स्कोरकार्ड को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह जाली था और मामले को जांच के लिए समिति को भेज दिया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि समिति ने अपना निर्धारण करने से पहले न तो कोई जांच की और न ही कारण बताओ नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता को कभी भी आधिकारिक तौर पर किसी भी अंतिम रिपोर्ट के बारे में सूचित नहीं किया गया। याचिका में दावा है कि एनटीए ने गलत तरीके से स्कोरकार्ड चिह्नित किया और दो साल का प्रतिबंध लगाया।
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