Delhi Liquor Scam: कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत 13 तक बढ़ी, कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अदालत ने 13 फरवरी तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ई ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अदालत ने 13 फरवरी तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा महेंद्रू की याचिका पर आवेदन का जवाब देने के लिए कुछ समय मांगे जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए 13 फरवरी को ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है।
महेंद्रू की अंतरिम जमानत नौ फरवरी को समाप्त होने वाली है। उससे पहले उसने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि उसकी पत्नी को सर्जरी के बाद की जटिलताओं के कारण फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
समीर महेंद्रू घोटाले का था प्रमुख लाभार्थी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्रू आबकारी नीति के उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था। क्योंकि वह न केवल एक मादक पेय-विनिर्माण इकाई चला रहा था, बल्कि उसे अपने रिश्तेदारों के नाम पर थोक लाइसेंस और कुछ खुदरा लाइसेंस भी दिए गए थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि अनियमितताओं और उल्लंघन के कारण, महेंद्रू ने लगभग 50 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।

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