कुलदीप सिंह सेंगर को दी दस साल की जेल को निलंबित करने से हाईकोर्ट का इनकार, दुष्कर्म आरोप में कट रहा सजा
यूपी के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दल साल की सजा सुनाई गई थी। जिसको लेकर उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी कि उसकी सजा को निलंबित किया जाए। जिसे कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है। बता दें दुष्कर्म के मामले में सेंगर उम्रकैद की सजा काट रहा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। (Delhi Crime Hindi News) उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दी गई दस साल की जेल की सजा को निलंबित करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है।
कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को किया खारिज
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने इसके साथ ही दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान मामले में सजा को निलंबित करने की मांग वाली कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज कर दी।
पीठ ने कहा कि यह अदालत इस स्तर पर सजा को निलंबित करने की मांग करने वाले वर्तमान आवेदन को अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है।
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