दिल्ली में चुनाव से भाजपा को बड़ा झटका, CAG रिपोर्ट मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Delhi CAG Report दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने एक फैसले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने से उच्च न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत अन्य विधायकों ने याचिका दायर की थी। पढ़ें आखिर क्या है पूरा मामला।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है।
हालांकि, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार की ओर से अत्यधिक देरी की गई। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत अन्य विधायकों ने याचिका दायर की थी।
Delhi High Court declines to direct the calling of a special session of the Delhi Legislative Assembly to discuss the reports from the Comptroller and Auditor General (CAG) in the lead-up to the upcoming Assembly elections.
— ANI (@ANI) January 24, 2025
However, a bench of Justice Sachin Datta noted the… pic.twitter.com/sc25SlnZ50
'याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं'
अदालत ने अपने फैसले में कहा, अदालत विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों - मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जीतेंद्र महाजन ने पिछले साल याचिका दायर की थी और स्पीकर को सदन की बैठक बुलाने का निर्देश देने की मांग की थी।
स्पीकर-सरकार के वरिष्ठ वकीलों ने निर्देश देने का किया था विरोध
सीएजी रिपोर्ट (CAG Report) पेश करने के लिए बैठक याचिकाकर्ताओं ने वकील नीरज और सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से याचिका दायर की। स्पीकर और सरकार के वरिष्ठ वकीलों ने अदालत द्वारा इस तरह का निर्देश पारित करने का विरोध किया और कहा कि जब जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं तो रिपोर्ट को उस स्तर पर पेश करने की कोई जल्दी नहीं थी।
नोट: इस खबर को जागरण इनपुट और एजेंसी की जानकारी के आधार पर बनाया गया है।
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