Delhi News: GST चोरी मामले में आरोपी की याचिका खारिज, कर रहा था ये बड़ी मांग
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी की याचिका खारिज कर दी और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी जिसे कोर्ट ने न्याय प्रणाली का दुरुपयोग बताया। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी बैकअप की समय सीमा खत्म होने के बाद याचिका का कोई औचित्य नहीं है और इससे न्याय में बाधा आती है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जीएसटी चोरी के एक मामले में एक आरोपित की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए उस पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
आरोपित ने आइटीओ स्थित सीजृएसटी नार्थ आफिस से अक्टूबर 2024 के सीसीटीवी फुटेज दिलवाने की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ सिंह ललेर ने सख्त लहजे में कहा कि यह याचिका न केवल निरर्थक है बल्कि न्याय प्रणाली के दुरुपयोग का उदाहरण भी है।
अदालत ने कहा कि सक्षम और धनवान वादी जब गैरजरूरी कानूनी रास्ते अपनाते हैं, तो इससे न्याय प्रणाली धीमी होती है और वास्तविक वादियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। अदालत ने यह भी कहा कि जब सीसीटीवी बैकअप की 30 दिन की सीमा खत्म हो चुकी थी, तब इस तरह की याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
अदालत ने कहा कि जीएसटी चोरी जैसे मामलों की जांच मुख्यत दस्तावेज पर आधारित होती है और पुराने फुटेज को फोरेंसिक तरीके से पुन प्राप्त करना बेहद असंभव है।
अदालत ने कहा कि ऐसे मामले न्याय में अनावश्यक बाधा डालते हैं। कोर्ट ने जुर्माने की राशि एक सप्ताह में प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है। सीजीएसटी विभाग की ओर से इस याचिका पर कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया था।
आवेदनकर्कता कपिल अरोड़ा ने अपने अधिवक्ता ललित वलेचा के माध्यम से याचिका में दावा किया था कि सीसीटीवी फुटेज उनके बचाव के लिए जरूरी सुबूत है।
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