Delhi Air Pollution: दिल्ली में क्यों नहीं सुधर रही है हवा की गुणवत्ता? GRAP-3 के तहत फिर से लगे ये प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। यहां हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके अनुसार 8-सूत्रीय एक्शन प्लान दिल्ली में लागू हो गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। यहां हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके अनुसार 8-सूत्रीय एक्शन प्लान दिल्ली में लागू हो गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हां यह सच है कि बीते कुछ दिनों के मुकाबले आज प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि तापमान घटने से प्रदूषक कण जमे हुए हैं। इसका तात्कालिक कारण अभी दिख रहा है। दो दिन पहले हवा और धूप थी, तो प्रदूषण कम हुआ था। लेकिन कल प्रदूषण ज्यादा लग रहा था। यही कारण है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP-3 नियम लागू करने की सिफारिश की।
#WATCH | Delhi: On rising air pollution, Delhi Environment Minister Gopal Rai says, "The pollutant particles are frozen due to the decreasing temperature. Two days ago, when there was wind and sunlight, the pollution had decreased. But yesterday the pollution seemed high, because… pic.twitter.com/8parKv0AY2
— ANI (@ANI) January 14, 2024
सरकार प्रदूषण रोकने में जुटीः गोपाल राय
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रयास में जुटी हुई है। फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, वह हवा की रफ्तार में कमी का असर है। हमें उम्मीद है कि आनेवाले दिनों में इसमें सुधार की गुंजाइश है।
ग्रेप 3 के तहत ये प्रतिबंध होंते हैं लागू
- सड़कों की मशीनों और वैक्यूम से सफाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का निर्देश।
- सड़कों पर व्यस्त समय से पहले पानी का छिड़काव करने का निर्देश। प्रदूषण के चिन्हित हाट स्पॉट और व्यस्त सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना अत्यंत आवश्यक।
- सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश और गैर व्यस्त समय में यात्रा को प्रोत्साहित ने के लिए व्यस्त और गैर व्यस्त समय का किराया अगल-अलग रखे जाएं।
- दिल्ली और एनसीआर के शहरों में निर्माण कार्य व तोड़फोड़ पर रोक। इस प्रतिबंध से रेलवे, मेट्रो सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस अड्डों, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित परियोजनाओं, अस्पतालों, सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को छूट।
- स्टोल क्रशर मशीनों का संचालन बंद किया जाएगा।
- माइनिंग और इससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक।
- दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और गरुग्राम में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर संबंधित राज्य सरकारें रोक लगाएंगी।
निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर ये प्रावधान होंगे लागू
- निर्माण कार्य के लिए मिट्टी खोदाई व भराई के कार्य पर रोक।
- सभी ढांचागत निर्माण और वेल्डिंग पर रोक।
- विध्वंस कार्यों पर पूरी तरह रोक।
- परियोजना स्थल के भीतर या बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग या ट्रक से निर्माण सामग्री उतारने के कार्य नहीं होंगे।
- कच्ची सड़कों पर वाहनों के परिचालन पर रोक।
- कंक्रिट, हाट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक।
- टाइल्स को काटने और घिसाई पर रोक इत्यादि।
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