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    Amazon और Flipkart के गोदामों में BIS की छापेमारी, 76 लाख का सामान जब्त

    Updated: Thu, 27 Mar 2025 09:43 PM (IST)

    BIS Raids भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी कर 76 लाख रुपये के घटिया और नकली सामान जब्त किए हैं। अमेजन के गोदाम से 3500 से अधिक उत्पाद और फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त किए गए। बीआईएस ने पिछले एक महीने में देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की कार्रवाई की है।

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    ई-कॉमर्स कंपनियों के गोदामों में छापेमारी के दौरान सामानों के गुणवत्ता की जांच करते BIS के अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की दिल्ली शाखा ने ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन व फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी कर कम गुणवत्ता वाले या नकली मार्क का इस्तेमाल हुए 76 लाख के सामानों को जब्त किया है। 19 मार्च को मोहन कोऑपरेटिव औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अमेजन के गोदामों में 15 घंटे से अधिक का तलाशी और जब्ती अभियान चला।

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    जहां बिना आईएसआई मार्क वाले और नकली आईएसआई लेबल वाले 3,500 से अधिक उत्पाद जब्त किए गए। जब्त किए गए उत्पादों जैसे गीजर, फूड मिक्सर और अन्य बिजली के उपकरणों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपये है।

    बीआईएस के एक अधिकारी के अनुसार

    इसी तरह त्रिनगर में स्थित फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर की गई एक अन्य छापेमारी में बिना आईएसआई मार्क और निर्माण की तारीख के डिस्पैच के लिए पैक किए गए स्पोर्ट्स फुटवियर का स्टाक बरामद हुआ। इस कार्रवाई के दौरान करीब छह लाख रुपये की कीमत के करीब 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त किए गए।

    BIS अधिकारी के अनुसार, पिछले एक माह में बीआईएस टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की कार्रवाई की है और दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ और श्रीपेरंबदूर में कई घटिया सामान जब्त किए हैं। ये छापे उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने के लिए बीआइएस के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।

    बीआईएस से वैध लाइसेंस के बिना बिक्री करना प्रतिबंधित

    वर्तमान में विभिन्न नियामकों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनिवार्य प्रमाणन के लिए 769 उत्पाद अधिसूचित हैं। बीआईएस से वैध लाइसेंस या अनुपालन प्रमाणपत्र (सीओसी) के बिना इन उत्पादों का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर लेना, पट्टे पर देना, भंडारण या प्रदर्शन (बिक्री के लिए) करना प्रतिबंधित है।

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