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निर्भया के दोषियों को जल्द मिलेगी फांसी, कोर्ट ने मंजूर की जल्‍द सुनवाई की अर्जी

जेल प्रशासन की तरफ से चारों दोषियों को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने के लिए अंतिम नोटिस भी जारी किया गया था जिस पर दोषी अपना जवाब दे चुके हैं।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 08:52 PM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 10:33 PM (IST)
निर्भया के दोषियों को जल्द मिलेगी फांसी, कोर्ट ने मंजूर की जल्‍द सुनवाई की अर्जी
निर्भया के दोषियों को जल्द मिलेगी फांसी, कोर्ट ने मंजूर की जल्‍द सुनवाई की अर्जी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दहला देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की मांग वाली याचिका को पटियाला हाउस अदालत के सत्र न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया है। पीड़िता के परिजनों की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया था कि इस अर्जी को सुन रहे न्यायाधीश का तबादला हो गया है और लंबे समय से इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार ने अर्जी को मंजूर करते हुए 25 नवंबर के लिए सुनवाई तय की है।

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दया याचिका पर अंतिम नोटिस

जेल प्रशासन की तरफ से चारों दोषियों को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने के लिए अंतिम नोटिस भी जारी किया गया था, जिस पर दोषी अपना जवाब दे चुके हैं। वहीं परिजन जल्द फांसी की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के इंतजार में थे।

चलती बस में हुआ था दुष्‍कर्म

राजधानी के बेहद पाश इलाके वसंत विहार में 16 दिसंबर 2012 की रात में फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद पीडि़ता ने इलाज के दौरान सिंगापुर में दम तोड़ दिया था। इस मामले के एक दोषी ने जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग को कोर्ट ने तीन साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजने की सजा सुनाई थी। अन्य चार दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी।

अंतिम उम्‍मीद राष्‍ट्रपति से 

इसके बाद दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दया याचिका दायर की थी। हालांकि, सभी दोषियों की दया याचिका को खारिज कर फांसी की सजा बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। अब उनके समक्ष राष्ट्रपति के सामने गुहार का ही विकल्प था। 

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