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    निर्मला सीतारमण मानहानि केस की सुनवाई से गायब रहने पर Ex MLA साेमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा पर जुर्माना

    Updated: Wed, 16 Jul 2025 09:21 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले की सुनवाई में गैरहाजिर रहने पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा पर जुर्माना लगाया। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही माना और अगली सुनवाई के लिए अंतिम मौका दिया। लिपिका ने निर्मला सीतारमण पर सोमनाथ भारती के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया है जिससे उनकी छवि खराब करने और चुनाव संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित एसीजेएम अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दाखिल एक मानहानि मामले की सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा पर पांच हजार का जुर्माना लगाया।

    लिपिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी हैं। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने कहा कि शिकायतकर्ता या उनके प्रतिनिधि न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

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    न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान तारीख और समय दोनों पक्षों की सहूलियत के अनुसार तय किए गए थे, इसके बावजूद शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही माना गया।

    कोर्ट ने दी अंतिम चेतावनी

    अदालत ने लिपिका मित्रा को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि वे अगली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करें और बहस पेश करें। मामला अब दो अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    लिपिका मित्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 17 मई, 2024 को एक प्रेस काॅन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने उनके पति सोमनाथ भारती के खिलाफ झूठे, मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए।

    उन्होंने कहा कि यह बयान जानबूझकर दिए गए थे ताकि मेरे पति की छवि को खराब किया जा सके और वर्ष 2024 लोकसभा चुनावों में उनकी जीत की संभावनाओं को कम किया जा सके।

    शिकायत में यह भी दावा किया गया कि सीतारमण ने वैवाहिक विवाद का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया, लेकिन यह तथ्य छिपा लिया कि दोनों पति- पत्नी अब साथ रह रहे हैं और उनके संबंध सामान्य हो चुके हैं।

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