'दुष्कर्म का झूठा आरोप शख्स की आत्मा को नष्ट करता है', किस मामले में दिल्ली की अदालत ने की ऐसी टिप्पणी
दुष्कर्म के एक झूठे मामले में अदालत ने आरोपित को बरी करते हुए कहा कि दुष्कर्म का झूठा आरोप भी एक असहाय आरोपित की आत्मा को नष्ट कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म का अपराध शैतानी और घिनौना है क्योंकि यह न केवल पीड़िता के शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी नष्ट कर देता है। अदालत ने शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया।
रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। दुष्कर्म के एक झूठे मामले में अदालत ने आरोपित को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि मामले में केवल बरी करना आरोपित की पीड़ा की कभी भरपाई नहीं कर सकता। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि दुष्कर्म का अपराध शैतानी और घिनौना है, क्योंकि यह न केवल पीड़िता के शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी नष्ट कर देता है।
इसी तरह, दुष्कर्म का झूठा आरोप भी एक असहाय आरोपित की आत्मा को नष्ट कर सकता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए धूमिल हो जाती है। अदालत ने मामले में झूठी गवाही देने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों को देखकर स्पष्ट होता है कि महिला ने अदालत के समक्ष झूठा बयान दिया और उसने छेड़छाड़ व दुष्कर्म की झूठी कहानी गढ़ी थी।
रुपये ऐंठने के लिए झूठे मामले में फंसाया
अदालत ने कहा कि पीड़िता ने आरोपित से रुपये ऐंठने के लिए पूर्व-नियोजित तरीके से उसे फंसाया था। अदालत ने कहा कि ये हनी ट्रैप का मामला है, जहां महिला ने डीमैट खाता खोलने के संबंध में आरोपित से संपर्क किया था और उसे रोमांटिक संदेश भेजे और फिर उससे रुपये ऐंठने के लिए झूठे मामले में फंसाया।
महिला एक कंपनी के सेल्स विभाग में करती थी काम
पीड़िता महिला ने अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दलील दी कि वो वेवएक्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स विभाग में काम करती थी। वह आरोपित से उसके डीमैट खाता खोलने के संबंध में दो-तीन बार मिली थी। महिला ने आरोप लगाया कि 11 मार्च 2022 को वह उसे अपनी कार में न्यू राजेंद्र नगर स्थित एक मकान में ले गया, वहां पर एक महिला पहले से ही मौजूद थी।
गला काटने की धमकी देकर यौन शोषण
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपित ने पहले कुछ खाना खिलाया उसके बाद उसे एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा। कुछ समय बाद आरोपित उस कमरे में घुस गया और अंदर से बंद कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपित ने गला काटने की धमकी देकर उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने दलील दी कि इस घटना के बाद आरोपित ने उसे वहां से चले जाने को कहा और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने आरोप लगाया कि वो किसी तरह वहां से भागी और उसने पुलिस में शिकायत की।
बेहतर रिटर्न के लिए वित्तीय सलाह देने की बात कहती थी
वहीं, आरोपित ने दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपित ने दलील दी कि महिला को वो पहले से नहीं जानता है, महिला ने उसे डीमैट खाता खोलने के लिए एक दिन कॉल की थी और मना करने के बाद भी वो बार-बार कॉल कर शेयर पर बेहतर रिटर्न के लिए वित्तीय सलाह देने की बात कहती। आरोपित ने तर्क दिया कि महिला ने वाट्सएप मैसेज और काल के जरिए दोस्ती करना शुरू कर दिया।
महिला दुष्कर्म की बात कहकर चिल्लाने लगी
इसके बाद एक दिन शेयर के ट्रांसफर के काम के लिए वो पीड़िता के साथ अपने एक दोस्त की पत्नी के घर गया। जहां पर पीड़िता ने खाना खाने के बाद अचानक से उससे रुपयों की मांग शुरू कर दी। आरोपित ने दलील दी कि मना करने पर महिला एक कमरे के अंदर चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद वह कमरे के बाहर आई और दुष्कर्म की बात कहकर चिल्लाने लगी। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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