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    Delhi Pollution: प्रदूषण के कारण अगले आदेश तक प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं ऑनलाइन, दिल्ली मेट्रो ने भी किया अहम एलान

    Updated: Thu, 14 Nov 2024 09:39 PM (IST)

    Delhi Pollution Update दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण सभी प्राथमिक विद्यालय अगले आदेश तक ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित हो जाएंगे। इस बात की घोषणा सीएम आतिशी ने की है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए 20 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह कदम ग्रेप तीन के प्रावधानों के लागू होने के बाद उठाया गया है।

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    Delhi News: दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता नई दिल्ली। ग्रेप तीन (Delhi GRAP-3 Restrictions) के प्रविधान लागू होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

    ग्रेप दो के प्रविधान लागू होने पर मेट्रो ट्रेन के 40 फेरे बढ़ाए गए थे। अब 20 फेरे और बढ़ाए जाएंगे। डीएमआरसी प्रवक्ता का कहना है कि ग्रेप तीन के प्रविधान लागू रहने तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो ट्रेन के 60 अतिरिक्त फेरे लगेंगे।

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    दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय हुए ऑनलाइन

    वहीं पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट किय करते हुए लिखा कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण अगले निर्देश तक दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित हो जाएंगे।

    GRAP-III लागू रहने तक करेगी 60 अतिरिक्त यात्राएं 

    वहीं पर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल सुबह 8:00 बजे से GRAP-III के कार्यान्वयन के मद्देनजर 20 अतिरिक्त यात्राएं (GRAP-II लागू होने के बाद से पहले से मौजूद 40 के अलावा) कल से शुरू होने वाले कार्यदिवसों में सेवाओं में शामिल की जाएंगी। इस प्रकार, GRAP-III लागू रहने तक दिल्ली मेट्रो सप्ताह के दिनों में 60 अतिरिक्त यात्राएं करेगी।

    GRAP-3 के तहत ये पाबंदियां लागू (GRAP-3 restrictions)

    • निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम, ईंट भट्टों आदि के काम, आरएमसी बैचिंग प्लांट, बडे़ वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम नहीं हो सकेंगे।
    • कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी।
    • मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।
    • एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे।
    • एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी।
    • बीएस-तीन पेट्रोल (BS-3 Petrol) और बीएस-चार डीजल (BS-4 Diesel) की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में रोक रहेगी।
    • बीएस-तीन की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी गई है।
    • अंतरराज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस- छह डीजल की बसें, टैंपो ट्रेवलर चलेंगे।
    • राज्य सरकार चाहें तो पांचवीं क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोकी जा सकती है या उन्हें ऑनलाइन मोड पर क्लासेस दी जा सकती हैं।

    यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली-NCR में कल से GRAP-3 होगा लागू, जानिए क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

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