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    Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली-NCR में कल से GRAP-3 होगा लागू, जानिए क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

    Updated: Thu, 14 Nov 2024 07:41 PM (IST)

    GRAP-3 Implemented in Delhi NCR दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेप-3 के तहत शुक्रवार सुबह आठ बजे से कई पाबंदिया लगाने का निर्देश दिया है। खबर के माध्यम से पढ़ें इस दौरान किन-किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी।

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    Delhi Pollution: ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चलण लागू। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution Hindi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार को 418 दर्ज किया गया। जो देश में सबसे अधिक था। इन सबके बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है।

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    हालांकि इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक दर के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि सरकार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तीसरे चरण को लागू नहीं करेगी।) यह निर्णय GRAP-III पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया, लेकिन देर शाम अब इसे लागू करने की बाद की गई है।

    GRAP 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण "गंभीर" श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत निर्माण और विध्वंस पर प्रतिबंध है। राज्य सरकारें कक्षा 5 तक व्यक्तिगत कक्षाएं बंद कर सकती हैं और सार्वजनिक परिवहन पर जोर है।

    GRAP-3 के तहत ये पाबंदियां लागू (GRAP-3 restrictions)

    • निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम, ईंट भट्टों आदि के काम, आरएमसी बैचिंग प्लांट, बडे़ वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम नहीं हो सकेंगे।
    • कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी।
    • मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।
    • एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे।
    • एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी।
    • बीएस-तीन पेट्रोल (BS-3 Petrol) और बीएस-चार डीजल (BS-4 Diesel) की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में रोक रहेगी।
    • बीएस-तीन की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी गई है।
    • अंतरराज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस- छह डीजल की बसें, टैंपो ट्रेवलर चलेंगे।
    • राज्य सरकार चाहें तो पांचवीं क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोकी जा सकती है या उन्हें ऑनलाइन मोड पर क्लासेस दी जा सकती हैं।

    यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण का कहर, क्या लागू होगी GRAP-3; पर्यावरण मंत्री ने कर दिया क्लियर

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