Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ड्रग्स तस्करी मामले में दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को जमानत दी
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ड्रग्स तस्करी मामले में दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को जमानत दी है। अदालत ने कहा कि जब्त ड्रग्स के नमूनों को जांच से पहले मिला दिया गया था जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो गया कि कौन सा नमूना किस पैकेट से था। आरोपी चार साल से अधिक समय से हिरासत में है और मामले के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह देखते हुए एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को ड्रग्स तस्करी मामले में जमानत दे दी कि जब्त किए गए ड्रग्स को जांच के लिए भेजे जाने से पहले ही मिला दिया गया था।
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने क्वेंटिन डीकान को जमानत देते हुए कहा कि नमूना लेने से पहले ड्रग्स को मिलाने से यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि परीक्षण के लिए भेजा गया कौन सा नमूना किस पाकेट का है या उनका अलग-अलग वजन कितना है।
पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने स्वयं जिरह के दौरान स्वीकार किया था कि जब्त किए गए ड्रग्स को नमूना लेने से पहले मिला दिया गया था। 27 जून 2021 को गिरफ्तार किए गए आरोपित को रिहा करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि याची पहले ही चार साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रह चुका है और 23 दिसंबर 2021 को आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।
इसमें अब तक कुल 14 गवाहों में से केवल छह गवाहों से ही पूछताछ की गई है। ऐसे में मामले का निष्कर्ष आने में काफी समय लगने की संभावना है। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते कहा था कि सीमा शुल्क विभाग ने जून 2021 में भारत आने पर याचिकाकर्ता के कब्जे से मिली हेरोइन जब्त कर ली थी। यह भी दावा किया गया था कि उसके पास से बरामद सामग्री का कुल वजन 10,500 ग्राम था।
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