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    लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की डेट हो रही है एक्सपायर तो ना घबराएं, दिल्ली के लोगों को मिली बड़ी राहत

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Fri, 25 Mar 2022 11:06 AM (IST)

    Learning Driving License News दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के आदेश के मुताबिक जिनके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को खत्म हो ...और पढ़ें

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    लर्निंग लाइसेंस की डेट हो रही है एक्सपायर तो ना घबराएं, लाखों वाहन चालकों को दिल्ली सरकार ने दी राहत

    नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और लर्निंग लाइसेंस की डेट एक्सपायर हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देते हुए ऐलान किया है कि लर्निंग लाइसेंस आगामी  31 मई तक वैध रहेंगे। ऐसे में लोगों का सड़कों पर चालान नहीं कटेगा, जो लर्निंग लाइसेंस के तहत वाहन चलाएंगे। यह जानकारी खुद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने दी है।  

    कैलाश गहलौत के ट्वीट के अनुसार, दिल्ली परिवहन विभाग ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट कराने के लिए ये लोगों के पास अंतिम अवसर है। इसके बाद भी लोगों ने लापरवाही बरती तो चालान का सामना करना पड़ेगा, जो लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अच्छा निर्णय नहीं होगा।

    कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा है कि जिन लोगों के लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च को समाप्त होने जा रही है, उन्हें दो महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश भी जारी कर दिया है।

    यह है दिल्ली परिवहन विभाग का पूरा आदेश

    लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों अनुसार लाइसेंस से संबंधित परीक्षाओं को निलंबित कर दिया गया था। गौरतलब है कि पहले भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाई जा चुकी है। अब ताजा आदेश में परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि जिनके ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 को समाप्त हो रही थी, कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए उसकी वैधता 31 मार्च 2022 तक मान्य कर दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर 31 मई किया गया है।