Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi BMW Accident में नया मोड़, 'मेरी कार से नहीं लगी नवजोत की बाइक को टक्कर', अदालत में गगनप्रीत की दलील

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:03 PM (IST)

    धौला कुआं सड़क हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर ने अदालत में अपनी दलील पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर नहीं मारी थी। अदालत ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया क्योंकि घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाने की बजाय रिश्तेदारों के अस्पताल ले जाया गया।

    Hero Image
    आरोपित महिला चालक का दावा, बीएमडब्ल्यू कार ने नहीं मारी थी बाइक में टक्कर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धौला कुआं में बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से बाइक सवार वित्त मंत्रालय के उप-सचिव नवजोत सिंह की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है।

    बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारने की आरोपी महिला गगनप्रीत कौर ने पटियाला हाउस की मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं।

    मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग के समक्ष आरोपी गगनप्रीत कौर ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया कि उसकी कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर नहीं मारी थी।

    बल्कि दुर्घटना अचानक सामने आए अवरोध के कारण हुई थी। इसके कारण उसकी कार फुटपाथ से टकरा कर पलट गई थी और बाद में मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। घटना में नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमानत की मांग करते हुए आरोपी के वकील ने कहा कि दुर्घटना के बाद भी उसने घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की थी। न्यायिक हिरासत में बंद गगनप्रीत ने कहा कि एम्स या वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाने में अधिक समय लगता।

    अदालत ने जांच अधिकारी को 25 सितंबर को सीसीटीवी फुटेज और सभी संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही अभियोजन से उस याचिका पर भी जवाब मांगा गया, जिसमें घायल को अस्पताल ले जाने वाले वैन चालक के इंटरनेट उपयोग का रिकार्ड पेश करने की मांग की गई थी।

    वहीं, दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि घायल नवजोत व उनकी पत्नी को नजदीकी अस्पतालों (एम्स, सफदरजंग या बेस अस्पताल) की बजाय आरोपी के रिश्तेदारों से जुड़े न्यूलाइफ हाॅस्पिटल ले जाया गया।

    इसके अलावा पुलिस को हादसे और मौत की सूचना तीन घंटे बाद दी गई। अभियोजन पक्ष ने आशंका जताई कि आरोपी सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है।

    यह घटना 14 सितंबर की दोपहर दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई थी। नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे। तभी बीएमडब्ल्यू कार ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी थी।

    हादसे में नवजोत की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी अब भी गंभीर हालत में हैं। इस मामले में भारतीय न्याय सहिंता (बीएनएस) की धारा 281 (लापरवाह ड्राइविंग), 125बी (दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 और 238 (सुबूत नष्ट करना) के तहत दर्ज की गई है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के प्रगति मैदान के पास एक करोड़ की लूट, पिस्टल के बल पर ज्वेलर के दो कर्मचारियों को बनाया निशाना