DUSU Election: डूसू चुनाव में विजय जुलूस पर रोक, दिल्ली HC ने डीयू प्रशासन और पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि डूसू चुनाव के बाद विजेता प्रत्याशी कैंपस या शहर में विजय जुलूस नहीं निकालेंगे। अदालत ने उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और गुरुवार को मतदान होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर अदालत ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। एक याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डूसू चुनाव के बाद विजेता प्रत्याशियों द्वारा कैंपस, किसी हाॅस्टल या शहर के किसी भी हिस्से में कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अदालत ने डीयू प्रशासन व दिल्ली पुलिस को ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर चुनाव के दौरान किसी भी तरह का उल्लंघन हुआ या फिर कोई घटना हुई तो सख्त कदम उठाया जाएगा। इसी के साथ अदालत ने डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस को ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
यह भी पढ़ें- डूसू चुनाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त, कोई भी गड़बड़ी हुई तो होगी अवमानना की कार्रवाई
बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव के लिए प्रचार अभियान बुधवार सुबह आठ बजे गया। मंगलवार को अंतिम दिन उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। रैलियां और रोड शो व डोर टू डोर कैंपेन काॅलेज में चलाया गया था। डूसू चुनाव में चार पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं।
अध्यक्ष पद पर आठ, उपाध्यक्ष पर तीन, सचिव पर चार और संयुक्त सचिव पद पर पांच प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे जबकि परिणाम शुक्रवार को घोषित होगा। प्रचार के आखिरी दिन नार्थ कैंपस के अलावा साउथ कैंपस में उम्मीदवारों ने अपनी पहुंच बनाई। एबीवीपी ने अपने घोषणापत्र में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और महिला सशक्तीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।