होली पर संभलकर चलाएं गाड़ी, नहीं तो गलती पड़ेगी भारी; ट्रैफिक पुलिस ने दी ये खास सलाह
होली के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने तेज रफ्तार लापरवाह ड्राइविंग रेड लाइट जंपिंग ट्रिपल राइडिंग नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता,नई दिल्ली। Delhi Traffic Rule: होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाना और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस दौरान यातायात पुलिस सड़कों पर तो तैनात रहेगी ही, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नियम तोड़ने वालों पर निगरानी की जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि होली के अवसर पर लोग नशे में वाहन चलाते हैं, जिससे वह खुद और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
यातायात पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सत्यवीर कटारा के मुताबिक, होली के अवसर पर दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वालों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने, लापरवाह ड्राइविंग, जिग-जैग ड्राइविंग।
रोकने के लिए विशेष यातायात प्रबंध
खतरनाक ड्राइविंग, लाल बत्ती कूदने, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना, हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना, बाइक पर स्टंट करने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष यातायात प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि होली के मौके पर विशेष चेकिंग टीमें बनाई गई है।
जश्न के दौरान ट्रैफिक उल्लंघनों का पता लगाने और कार्रवाई करने के लिए प्रमुख चौराहों, शराब पीने के बिंदुओं और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चेकिंग टीमें तैनात की जाएंगी। ये टीमें दिल्ली भर के विभिन्न रास्तों और महत्वपूर्ण चौराहों पर पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस टीमों के साथ मिलकर शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती कूदने आदि पर निगरानी रखेंगी।
ड्राइविंग लाइसेंस होगा जब्त
मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 206 के तहत, शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती कूदने, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने, खतरनाक ड्राइविंग, तेज गति से गाड़ी चलाने, बाइक पर ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट के बिना सवारी करने, और स्टंट करने जैसी घटनाओं के मामलों में, अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा।
कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उन वाहन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनके वाहन नाबालिगों या बिना अनुमति वाले व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं या जो स्टंट कर रहे हैं।
यातयात पुलिस की ओर से दी गई सलाह
- शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।
- निर्धारित गति सीमा का पालन करें।
- दोपहिया वाहनों पर स्टंट न करें।
- ट्रैफिक संकेतों का पालन करें।
- अन्य वाहनों के साथ रेसिंग या प्रतिस्पर्धा में न शामिल हों।
- दोपहिया वाहन चालकों और सवारी करने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है और ट्रिपल राइडिंग से बचें।
- लापरवाह, खतरनाक या जिग-जैग ड्राइविंग से बचें।
- नाबालिगों या बिना अनुमति वाले व्यक्तियों को वाहन न चलाने दें।
इसके अलावा, आम जनता और गाड़ी चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें, और सभी चौराहों पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

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