दिल्ली में 1 अप्रैल से ओवरएज वाहनों के ईंधन भरवाने पर लगेगी रोक, 80% पेट्रोल पंप पर लगेंगे स्पेशल डिवाइस
दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से ओवरएज पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन भरवाने पर रोक लगाने जा रही है। शहर के 80% से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऐसे डिवाइस लगाए गए हैं जो डीरजिस्टर्ड वाहनों की पहचान करेंगे। इससे उन्हें ईंधन देने से रोका जा सकेगा। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है।

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से ओवरएज पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। शहर के 80% से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऐसे डिवाइस लगाए गए हैं, जो डीरजिस्टर्ड वाहनों की पहचान करेंगे। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो ओवरएज और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना चल रहे वाहनों की पहचान करेंगे।
सख्त कार्रवाई का प्रावधान
अगर कोई नियम विरुद्ध वाहन ईंधन भरवाने आता है, तो सिस्टम उसे फ्लैग कर देगा और पंप कर्मी उसे ईंधन देने से मना कर देंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पंपों पर प्रदूषण निगरानी उपकरण भी लगाए जा रहे हैं।
डीरजिस्टर्ड वाहन जब्त होंगे
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार, पंजीकरण के बाद 10 साल से सड़क पर चल रहे डीजल वाहन और 15 साल से सड़क पर चल रहे पेट्रोल वाहन परिवहन विभाग के डेटाबेस से अपने आप ही डीरजिस्टर्ड हो जाते हैं।
अगर पुराने वाहन सार्वजनिक स्थानों या सड़क पर खड़े पाए जाते हैं, तो परिवहन विभाग उन्हें जब्त कर लेता है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए उनके मालिकों को प्रोत्साहन देने वाली नीति भी शुरू की है।
स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन
सरकार ने ओवरएज वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन नीति भी लागू की है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जब्त वाहन तभी छोड़े जाएंगे जब मालिक उन्हें किसी निजी परिसर में पार्क करने या अन्य राज्य में पंजीकृत कराने के लिए सहमत होंगे।
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