Shahbad Dairy Murder: नाबालिग लड़की की हत्या मामले में साहिल पर आरोप तय, चाकू से वार कर पत्थर से कुचला था सिर
शाहबाद डेरी में नाबालिग की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर और पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपित साहिल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई दो महीने बाद 28 नवंबर को होगी। इस मामले में दस अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान दो सितंबर की तारिख दी गई थी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। शाहबाद डेरी में नाबालिग की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर और पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपित साहिल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई दो महीने बाद 28 नवंबर को होगी। इस मामले में दस अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान दो सितंबर की तारिख दी गई थी।
इसके बाद दो सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी और मामले में 25 सितंबर को सुनवाई होनी थी। सोमवार को कोर्ट ने आरोपित साहिल के खिलाफ आरोप तय कर दिए 28 मई की रात शाहबाद डेरी इलाके की गली में साहिल खान नामक युवक ने नाबालिग की चाकू से ताबड़तोड़ वार व पत्थर से सिर पर हमला कर हत्या कर दी थी।
खोपड़ी फटने से हुई मौत
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा था कि खोपड़ी फटने से नाबालिग की मौत हो गई थी। 29 मई को आरोपित को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार किया गया था। दो जून को उससे चाकू बरामद किया गया था।
640 पन्नों के आरोपपत्र पेश किए
पुलिस ने कोर्ट में पेश किए 640 पन्नों के आरोपपत्र पेश किए थे। पुलिस ने आरोपपत्र में कहा था कि नाबालिग व आरोपित साहिल एक-दूसरे को जानते थे। 27 मई को उन दोनों में कहासुनी हुई थी।
31 अगस्त को दर्ज हुई प्राथमिकी
इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। दुष्कर्म की प्राथमिकी की दर्ज वहीं शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने इस मामले में 31 अगस्त को एक और प्राथमिकी दर्ज की थी। यह प्राथमिकी जुलाई में फोरेंसिक लाइंस लैब की रिपोर्ट आने के करीब डेढ़ महीने बाद की गई थी।
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फोरेंसिक साइंस लैब से मिली रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है और यह दुष्कर्म आरोपित साहिल खान ने नहीं किया है।
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