विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 16, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi Riots: धर्म पूछकर हमला करने के मामले में चार बरी और वाहन जलाने के मामले में 9 लोगों पर आरोप तय

By Jagran NewsEdited By: Abhi Malviya
Published: Fri, 16 Dec 2022 04:41 PM (IST)

दिल्ली के दयालपुर में थाना में दुकान में तोड़फोड़ और वाहन जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपितों पर ...और पढ़ें

दंगे से जुड़े अन्य मामलों में आरोपित हुए बरी
दंगे से जुड़े अन्य मामलों में आरोपित हुए बरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों का मामला दो सालों बाद भी शांत नहीं हुआ है। दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में दुकान में तोड़फोड़ और सड़क पर वाहन जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित मेहरबान, जियाउद्दीन, सलीम, सुहैल, मंसूर, शाकिर, अब्दुल रजाक, नदीम और अनस के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

दंगे से जुड़े अन्य मामलों में आरोपित हुए बरी

इसके अलावा गोकलपुरी थाना क्षेत्र की जौहरिपुर पुलिया पर भी 25 फरवरी 2020 को ही दंगे के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान एक व्यक्ति पर उसका धर्म पूछने के बाद हमला करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिनेश यादव, संदीप, टिंकू और साहिल को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने पाया कि आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है।

यह भी पढ़ें- Delhi Riots case: दिल्ली दंगों के आरोपित उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, बहन के निकाह में होंगे शामिल

फरवरी 2020 में हुई थी हिंसा

फरवरी 2020 में NRC और CAA के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों मे प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा के दौरान कई जगहों पर आगजनी की घटनाए भी हुई थी। इन दंगों के शांत होने के बाद पुलिस ने कई नेताओं पर हिंसा का आरोप लगा गिरफ्तार किया था। इसमें मुख्य नाम आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन और छात्र राजनीति में सक्रिय रहने वाले उमर खालिद का है। इन दोनों आरोपितों पर भी कोर्ट में केस चल रहा है। 

यह भी पढ़ें- Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा मामले में JNU छात्र उमर खालिद को फिर झटका, हाई कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज