पूर्वी दिल्ली के दंगे में शोरूम में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में तीन बरी, सबूतों के अभाव में लिया फैसला
पूर्वी दिल्ली दंगे में दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अकील अहमद रहीस खान और इरशाद को बरी कर दिया। न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने आरोप साबित न होने पर यह फैसला सुनाया। चांद बाग में 2020 में हुई हिंसा के दौरान इन पर दंगा और आगजनी का आरोप था लेकिन कोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में इन्हें राहत दी।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में दुकानों में तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट ने तीन आरोपितों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के कोर्ट ने आरोप साबित न होने पर इस मामले में अकील अहमद, रहीस खान और इरशाद को राहत प्रदान की।
दयालपुर थाना क्षेत्र के चांद बाग इलाके में 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने उपद्रव मचाया था। इस दौरान सड़क किनारे वाहनों के शोरूम में तोड़फोड़ मचाई गई थी। आगजनी का आरोप भी लगाया गया था। इसमें अकील अहमद, रहीस खान और इरशाद को आरोपित बनाया गया था।
इनके खिलाफ वर्ष 2021 में दंगा व आगजनी के आरोप तय किए गए थे। तीनों इस वक्त जमानत पर थे। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने पाया कि इन पर आराेप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने तीनों को बरी करने का आदेश कर दिया।
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