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    Delhi Coronavirus Cases: दिल्ली में संक्रमण दर घटकर हुई 5.47 फीसद, 1984 नए मामले

    By Mangal YadavEdited By:
    Updated: Tue, 29 Sep 2020 09:40 AM (IST)

    पिछले दिनों मामले बढ़ने के कारण ठीक होने की दर घटकर करीब 84 फीसद पर आ गई थी। वहीं मृतकों की कुल संख्या 5272 पहुंच गई है। मौजूदा समय में 27123 सक्रिय मरीज हैं। अस्पतालों में 6659 कोविड केयर सेंटर में 1464 मरीज भर्ती हैं।

    कोरोना के कुल दो लाख 73 हजार 098 मामले आ चुके हैं।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में सोमवार को कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली। इसका मुख्य कारण कम सैंपल की जांच होना है। पिछले 24 घंटे में 36,302 सैंपल की ही जांच हुई, इनमें 1984 पॉजिटिव मिले। रविवार को 51,416 सैंपल की जांच हुई थी। उधर, 37 मरीजों की मौत भी हो गई है। हालांकि संक्रमण दर का 6.40 से घटकर 5.47 फीसद पर आना शुभ संकेत है। 4052 मरीजों के ठीक होने से सक्रिय मरीजों की संख्या में भी 2105 की कमी आई है।

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    स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल दो लाख 73 हजार 098 मामले आ चुके हैं। पिछले 28 दिनों में संक्रमितों की संख्या में 98,350 की वृद्धि हुई है। जिसमें से दो लाख 40 हजार 703 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वजह से मरीजों के ठीक होने की दर एक बार फिर 88.13 फीसद पर पहुंच गई है। पिछले दिनों मामले बढ़ने के कारण ठीक होने की दर घटकर करीब 84 फीसद पर आ गई थी। वहीं मृतकों की कुल संख्या 5272 पहुंच गई है। मौजूदा समय में 27,123 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से अस्पतालों में 6659, कोविड केयर सेंटर में 1464 व कोविड हेल्थ सेंटर में 337 मरीज भर्ती हैं।

    24 घंटे में 36,302 सैंपल की हुई जांच

    दिल्ली में अब तक 29 लाख 61 हजार 056 सैंपल की जांच हो चुकी है। जिसमें से 36,302 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में हुई है। इनमें 7672 सैंपल की आरटीपीसीआर व 28,603 सैंपल की एंटीजन जांच हुई।

    क्या गैर-कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त आइसीयू हैं बेड

    दिल्ली के 33 बड़े निजी अस्पतालों में 80 फीसद आइसीयू बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने के आदेश पर रोक लगाने के एकल पीठ के फैसले को दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। चुनौती याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या गैर-कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त आइसीयू बेड खाली हैं। मुख्य याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए मुख्य पीठ ने यह भी पूछा कि जिन अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए आइसीयू बेड उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है उनकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे।

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