Delhi Coaching Center: थार चालक और बिल्डिंग मालिकों की जमानत याचिका रद, कोर्ट ने कथूरिया की गिरफ्तारी पर मांगा जवाब
Rau Coaching Center Deaths ओल्ड राजेंद्र नगर की के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई। मामले में सात लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली कोर्ट में बिल्डिंग के मालिकों परविंदर सिंह सरबजीत सिंह हरविंदर सिंह तेजिंदर सिंह और कार ड्राइवर मनोज कथूरिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना में तीस हजारी कोर्ट ने राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के मालिकों परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, हरविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और कार ड्राइवर मनोज कथूरिया की जमानत याचिका रद कर दी। साथ ही अदालत ने मनोज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी।
इस तरह गई तीनों छात्रों की जान
ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में शनिवार शाम सात बजे लगभग बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी भर गया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जिसमें अनुमति सिर्फ स्टोर चलाने की थी। शनिवार को भारी बारिश की वजह इमारत में शीशे का गेट टूटने के कारण बेसमेंट में पानी चला गया। गेट को नुकसान एक थार चालक की वजह से पहुंचा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
बेसमेंट में 35 छात्र पढ़ रहे थे, इस दौरान तीन छात्रों को छोड़कर सभी बाहर आ गए। बेसमेंट में जाने के लिए कांच के दरवाजे में बायोमैट्रिक सिस्टम लगे होने के कारण छात्रों को अंगूठा लगाना पड़ता है। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाने से बिजली भी चली गई। बिजली जाने की वजह से दरवाजे नहीं खुले और हादसे में दो छात्रा व एक छात्र अंदर फंसे रह गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
अब तक सात लोग गिरफ्तार
कोचिंग सेंटर के घटनाक्रम में कुल सात लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राव आईएएस कोचिंग सेंटर (Rau IAS Coaching Center) के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक थार कार के मालिक को गिरफ्तार किया है। इसी ने अपनी कार इमारत के गेट को नुकसान पहुंचाया था। जिससे बेसमेंट में पानी घुस गया था। थार कार का मालिक मानुज कथूरिया सतपाल भाटिया मार्ग पर रहता है और मुंडका में उसकी लेदर फैक्ट्री है।
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गैर जमानती धाराओं में मुकदमा
पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगमकर्मियों व अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धारा 105, 106 (1), 115 (2), 290, 3 (5) के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं गैर जमानती हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल सजा का प्रावधान है।
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