दिल्ली में यूजर चार्ज होगा वापस, पांच साल का संपत्तिकर करना हो जमा और 15 साल बकाया होगा माफ ; पढ़ें डिटेल
नगर निगम ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। भाजपा यूजर चार्ज वापस लेगी। आम माफी योजना के तहत पांच साल का संपत्ति कर चुकाने पर 15 साल का बकाया माफ होगा साथ ही ब्याज और जुर्माने में भी छूट मिलेगी। यह योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की सरकार में कूड़ा उठाने के एवज में लगाए गए यूजर चार्ज को भाजपा सरकार ने वापस लेने की घोषणा की है वहीं संपत्तिकर माफी योजना की भी घोषणा की है।
अब वर्तमान वर्ष और पांच साल का संपत्तिकर जमा करने पर 15 साल का बकाया माफ कर दिया जाएगा। पांच साल का भी सिर्फ मूल संपत्तिकर देना होगा। ब्याज और जुर्माने से भी यहां माफी मिल जाएगी।
वहीं, यूजर चार्ज लागू होने पर जिन लोगों ने संपत्तिकर के साथ इसे जमा कर दिया है, उनकी जमा राशि का समायोजन अगले वित्त वर्ष के संपत्तिकर में किया जाएगा। इससे रिहायशी संपत्ति मालिकों को 600 रुपये से लेकर 2400 रुपये सालाना की बचत होगी।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने कहा, महापौर ने आग्रह माना
दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ यूजर चार्ज को लेकर चर्चा की गई। सभी लोगों के सुझाव लिए गए।
वहीं, हमने महापौर राजा इकबाल सिंह से यूजर चार्ज वापस लेने का आग्रह किया था, जो कि उन्होंने मान लिया है। अब दिल्ली वालों को यूजर चार्ज नहीं देना होगा।
निगम की बैठक में यूजर चार्ज वापस लेने का बिल होगा पास
महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने बिना चर्चा के जो यूजर चार्ज लगाया था उसे वापस लेने जा रहे हैं। हमारी अधिकारियों से बात हो गई है।
बुधवार को निगम सदन की बैठक में यूजर चार्ज वापस लेने का प्राइवेट मेंबर बिल पारित किया जाएगा। इसके बाद रिहायशी संपत्तियों को यूजर चार्ज नहीं देना होगा।
31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी संपत्तिकर माफी योजना
उल्लेखनीय है कि निगम वैसे तो 40 लाख के करीब संपत्तियां हैं लेकिन एमसीडी को 13 लाख लोग ही कर देते हैं। इससे निगम को 2100 करोड़ रुपये के करीब ही राजस्व आता है।
आम माफी योजना के चलते निगम को यह राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस बार आम माफी योजना पूरे साल तक रहेगी। यानि 31 मार्च 2026 तक नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे। वर्ष 2022-23 में लेकर आई थी। जिसका 1.32 लाख लोगों ने लाभ उठाया था।
इसलिए वसूला जा रहा था यूजर चार्ज
वर्ष 2018 में दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन उप नियम लागू किए गए थे। इसी में घर-घर से कूड़ा उठाने के बदले संपत्ति के क्षेत्रफल के हिसाब से यूजर चार्ज मासिक तौर पर लेने का प्रविधान था।
इसमें न्यूनतम 50 रुपये मासिक तो अधिकतम 200 रुपये मासिक रिहायशी संपत्तियों पर यूजर चार्ज एमसीडी ने संपत्तिकर के साथ लेना शुरू कर दिया था। यानि जो भी नागरिक संपत्तिकर जमा कर रहा था, उसे यूजर चार्ज भी जमा करना पड़ रहा था।
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