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    NewsClick Row: आपने पिछले 150 दिनों में क्या किया है?, जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को मिला 20 दिन का समय

    By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 24 Feb 2024 04:14 PM (IST)

    समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए 20 दिन का समय और दे दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा से 20 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने को कहा।

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    न्यूजक्लिक मामले में जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को मिला 20 दिन का समय।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए 20 दिन का समय और दे दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा से 20 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने को कहा।

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    अदालत ने पुलिस द्वारा लंबी जांच पर नाराजगी व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि आपने पिछले 150 दिनों में क्या किया है? यदि आपने इन दिनों का ठीक से उपयोग किया होता, तो आपको और समय मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इतनी बड़ी साजिश, इतने सारे लोग इसमें शामिल हैं और पिछले 150 दिनों की जांच में आपने केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

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    सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अदालत से जांच पूरी करने के लिए और 30 और दिन देने का अनुरोध करते हुए कहा कि जांच अभी एक महत्वपूर्ण चरण में है। पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने जांच करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं और जांच के दौरान एकत्र किए गए डाटा की गहन जांच की जरूरत है।

    एक आरोपित भारत से बाहर रह रहा

    पुलिस ने कहा कि लगभग चार लाख ई-मेल और 100 से अधिक डिजिटल दस्तावेज हैं और एक आरोपित भारत से बाहर रह रहा है। कुछ प्रशासनिक कार्य लंबित हैं, जिन्हें आरोप पत्र दाखिल करने से पहले पूरा करना होगा। अदालत ने जांच अधिकारी से कहा कि आप कह रहे हैं कि आपके पास नाम हैं लेकिन इस दौरान उन्हें पता चल गया होगा कि उनके सह-साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उन्होंने सबूत मिटा दिए होंगे।

    केवल 30 दिन का समय मांग रहे हैं: पुलिस

    चूंकि बचाव पक्ष के अनुसार मामले में ईओडब्ल्यू (दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा) ने 2020 में जांच शुरू की थी। जिस पर जांच अधिकारी ने कहा कि हमें नहीं पता कि ईओडब्ल्यू ने क्या किया है। हम अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच कर रहे हैं। हम 29 फरवरी से केवल 30 दिन का समय मांग रहे हैं।

    3 अक्टूबर को पुरकायस्थ-चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया

    अदालत ने 22 दिसंबर को पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का और समय दिया था। न्यायाधीश ने पुरकायस्थ और आरोपित से सरकारी गवाह बने न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी 15 मार्च तक बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

    बड़ी मात्रा में चीन से फंड मिला था

    प्राथमिकी के मुताबिक, न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक को भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए आया था बड़ी मात्रा में चीन से फंड मिला था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह - पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची थी।

    300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए

    पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में नामित संदिग्धों और डाटा के विश्लेषण में जिनके नाम सामने आए, उनके खिलाफ तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 स्थानों और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए। न्यूजक्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए। छापेमारी के बाद स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी।

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