Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पंचायत राज लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर, अदालत ने सरकार के वकील से पूछा अहम सवाल?

    दिल्ली पंचायत राज अधिनियम-1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकाेर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर नोट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता से अधिनियम की वर्तमान स्थिति पर स्पष्टता मांगी है और सुनवाई 10 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।

    By Vineet Tripathi Edited By: Kapil Kumar Updated: Thu, 28 Aug 2025 11:18 AM (IST)
    Hero Image
    दिल्ली पंचायत राज अधिनियम को लागू करने की मांग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम-1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकाेर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

    वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर एक नोट पेश करने का आदेश दिया।

    अदालत ने कहा कि नोट में यह भी बताया जाए कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के प्रविधान अभी भी दिल्ली के क्षेत्रों पर लागू हैं या उक्त अधिनियम बाद के घटनाक्रमों के कारण निरस्त हो गया है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, अब इस अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ाया

    अदालत ने दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता समीर वशिष्ठ को यह बताने को कहा कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम अभी भी अस्तित्व में है और क्या यह दिल्ली के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू है। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें