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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 28, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिल्ली पंचायत राज लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर, अदालत ने सरकार के वकील से पूछा अहम सवाल?

Published: Thu, 28 Aug 2025 11:18 AM (IST)

दिल्ली पंचायत राज अधिनियम-1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकाेर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई ...और पढ़ें

दिल्ली पंचायत राज अधिनियम को लागू करने की मांग।
दिल्ली पंचायत राज अधिनियम को लागू करने की मांग।

HighLights

  1. दिल्ली पंचायत राज अधिनियम पर हाईकाेर्ट में याचिका
  2. विधायी इतिहास पर नोट पेश करने का आदेश
  3. 10 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम-1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकाेर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर एक नोट पेश करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि नोट में यह भी बताया जाए कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के प्रविधान अभी भी दिल्ली के क्षेत्रों पर लागू हैं या उक्त अधिनियम बाद के घटनाक्रमों के कारण निरस्त हो गया है।

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अदालत ने दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता समीर वशिष्ठ को यह बताने को कहा कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम अभी भी अस्तित्व में है और क्या यह दिल्ली के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू है। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।