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    Delhi News: किस ईंधन पर चल रहा है आपका वाहन? इसकी पहचान बताना अब अनिवार्य, करना होगा ये काम

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 20 Apr 2025 07:45 PM (IST)

    दिल्ली में अब वाहनों पर ईंधन की पहचान बताने वाला कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि बिना स्टीकर के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) जारी नहीं किया जाएगा। वाहन मालिकों को यह स्टीकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के साथ मिलता है लेकिन दोबारा लगवाने पर शुल्क देना होगा जिसका विरोध हो रहा है।

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    बिना कलर-कोडेड स्टीकर के पीयूसीसी जारी नहीं किया जाएगा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आपका वाहन किस ईंधन पर चल रहा है, इसकी पहचान प्रदर्शित करना अब अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन पर कलर कोडेड स्टीकर लगाना होगा जो वाहन में इस्तेमाल किए गए ईंधन के बारे में बताता है।

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    परिवहन विभाग ने 27 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए कहा है कि वाहन के विंडशील्ड पर कलर कोडेड स्टीकर के बिना किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) जारी नहीं किया जाएगा।

    ईंधन के हिसाब से स्टीकर निर्धारित

    बता दें कि वाहनों के लिए उनके ईंधन के हिसाब से स्टीकर निर्धारित होते हैं, जिनसे उनके ईंधन की पहचान की जा सके। ये स्टीकर वाहन के लिए जारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के साथ दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये कुछ साल बाद खराब हो जाते हैं या वाहन में किए गए किसी बदलाव की वजह से हट जाते हैं तो इन्हें दोबारा लगाया जा सकता है।

    लेकिन इसके लिए वाहन मालिकों से शुल्क लिया जाता है। जिसका विरोध किया जा रहा है। वाहन मालिकों का कहना है कि जब एचएसआरपी के लिए पैसे दे दिए गए हैं तो स्टीकर के लिए पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। यह काम एक निजी कंपनी को दिया गया है।

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