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    दिल्ली में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी कड़ी कार्रवाई, प्रतिबंध को लागू करने के लिए विभागों को निर्देश

    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें। यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सभी धाराएं जोड़ते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रतिबंध को कड़ाई से लागू कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर निर्देश भी जारी किए गए हैं।

    By sanjeev GuptaEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Tue, 01 Aug 2023 08:42 PM (IST)
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    दिल्ली में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी कड़ी कार्रवाई

    नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें। यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सभी धाराएं जोड़ते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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    दिल्ली में चाइनीज मांझे पर है प्रतिबंध

    उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर रोक को लेकर पर्यावरण विभाग की तरफ सभी संबंधित विभागों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। राय ने बताया कि दिल्ली में सभी प्रकार के चाइनीज़ मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। साथ ही प्रतिबंध को कड़ाई से लागू कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर निर्देश भी जारी किए गए हैं।

    इन विभागों में दिल्ली पुलिस, राजस्व, एमसीडी, परिवहन विभाग, डीएमआरसी, ईको-क्लब स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। 

    किन विभागों को जारी किए गए क्या निर्देश:-

    1. दिल्ली पुलिस, राजस्व एवं एमसीडी

    • लाउडस्पीकर से उद्घोषणा
    • इश्तिहार वितरण
    • एमटीए और आरडब्ल्यूए कार्यालयों, प्रभाग काम और डीएम कार्यालयों में पोस्टरों का प्रदर्शन।
    • समाचार पत्र में जागरूकता विज्ञापन।
    • इंटरनेट मीडिया पर आडियो / वीडियो / टेक्स्ट संदेश

    2. परिवहन विभाग एवं डीएमआरसी

    • डीटीसी बसों, दिल्ली मेट्रो पर संदेश (प्रदर्शन/घोषणा)
    • बस क्यू शेल्टरों/मेट्रो स्टेशन और फुट ओवर ब्रिजों पर जागरूकता संदेश

    3. ईको-क्लब स्कूल और कालेज

    • शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और टीटीई को ई-मेल।
    • इको-क्लब स्कूलों और कॉलेजों को ईमेल

    उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझा पक्षियों जानवरों और इंसानों के लिए घातक है और इसका उपयोग एक दंडनीय अपराध है | इसके लिए पांच साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में 10 जनवरी 2017 से ही हमारी सरकार द्वारा चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन अभी भी इसके इस्तेमाल के कुछ सूचना मिलती रहती है।