Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में फैक्ट्रियों में काम करने वालों को राहत, गर्मी से बचाव लिए विभाग ने जारी किए ये निर्देश

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 21 Apr 2025 10:29 PM (IST)

    दिल्ली श्रम विभाग ने फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों को गर्मी से बचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आराम देने ठंडे पानी और पंखों की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में जागरूक करने और आपातकालीन किट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है।

    Hero Image
    श्रम विभाग ने कारखानों, उद्योगों और निर्माण स्थलों के लिए जारी किए सख्त निर्देश। फाइल फोटो

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों को बढ़ती गर्मी और लू के खतरों से बचाने के लिए श्रम विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने दिल्ली में फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों के संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काम की शिफ्ट में बदलाव के निर्देश

    इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तेज गर्मी को देखते हुए काम की शिफ्ट में बदलाव किया जाए। इस दौरान श्रमिकों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आराम दिया जाए। कार्यस्थल पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखों की व्यवस्था करना भी जरूरी है।

    सर्कुलर में कहा गया है कि भीषण गर्मी के दौरान कई बार देखा जाता है कि निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें आपातकालीन किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

    होनी चाहिए ये व्यवस्था

    इसमें पर्याप्त संख्या में आइस पैक और ओआरएस पैकेट होने चाहिए। कार्य स्थल पर कर्मचारियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए और पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी गर्मी के कारण असहज महसूस कर रहा है तो जरूरत के हिसाब से काम की गति धीमी कर दी जानी चाहिए।

    इसके अलावा अत्यधिक गर्मी में काम करने से बचने के लिए आराम के समय को पुनर्निर्धारित करना होगा। जहां यह संभव न हो, वहां अत्यधिक गर्मी में काम करने के लिए दो व्यक्तियों का दल नियुक्त किया जाए।

    साथ ही कहा गया है कि निर्माण स्थलों और कार्य स्थलों पर गर्मी से बचाव के टिप्स और आपातकालीन संपर्क नंबर वाले पोस्टर और बैनर लगाना भी जरूरी है। परिपत्र में औद्योगिक सुरक्षा निदेशक, विद्युत निरीक्षणालय और सभी जिला प्रभारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    कार्यस्थलों पर अग्निशमन उपकरण रखें तैयार

    गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए श्रम विभाग के दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कार्यस्थलों पर सभी अग्निशमन उपकरण जैसे अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियाँ, अग्निशमन के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था, तथा फायर अलार्म उचित स्थान पर तथा चालू हालत में होने चाहिए।

    साथ ही, ज्वलनशील पदार्थ जैसे रसायन, सॉल्वैंट्स आदि को अलग ठंडे स्थान पर रखा जाना चाहिए तथा उनका संचालन केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे स्थानों की सीढ़ियों को प्रवेश के लिए पूरी तरह से अवरोध रहित रखा जाना चाहिए। बिजली के उपकरणों की भी जाँच की जानी चाहिए।

    यह भी पढ़ें: Heat Action Plan: बढ़ती गर्मी में सड़कों पर मिलेगा वाटर कूलर का पानी, दिल्ली सरकार ने जारी किया हीट एक्शन प्लान