दिल्ली के इन होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट के लिए आया आदेश, दिल्ली पुलिस ने दिया 5 दिनों का टाइम
दिल्ली सरकार ने आबकारी लाइसेंस वाले होटलों क्लबों और रेस्टोरेंट को 5 दिनों के भीतर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया है। आबकारी विभाग न ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर में आबकारी लाइसेंस रखने वाले होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट को आदेश दिया है कि वे पांच दिन के भीतर अनिवार्य पुलिस क्लीयरेंस लाइसेंस हासिल करें या दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
सरकार के आबकारी विभाग ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि यह देखा गया है कि कई एचसीआर (होटल, क्लब, रेस्टोरेंट) लाइसेंसधारियों ने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है। शहर के विभिन्न इलाकों में करीब 900 होटल, क्लब और रेस्टोरेंट हैं जो अपने ग्राहकों को शराब परोसते हैं।
विभाग के नवीनतम आदेश में चेतावनी
दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 के तहत पुलिस शिकायत प्रमाण पत्र अनिवार्य है और लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे जमा करना आवश्यक है। आबकारी विभाग ने एचसीआर लाइसेंसधारियों द्वारा पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फरवरी में एक आदेश जारी किया था।
विभाग के नवीनतम आदेश में चेतावनी दी गई है कि सभी एचसीआर लाइसेंसधारियों जिन्होंने अभी तक पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र (पीसीसी) जमा नहीं किया है, उन्हें इसे पांच दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया जाता है।
आबकारी विभाग द्वारा एचसीआर श्रेणी को जारी किए गए लाइसेंसों के लिए पुलिस द्वारा नियमित सत्यापन के रूप में प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रतिष्ठानों के संचालकों की कोई पुलिस पृष्ठभूमि नहीं है।

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