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    IRS अफसर समीर वानखेड़े के प्रमोशन पर बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की याचिका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार को चार सप्ताह में निर्देश का पालन करने को कहा। वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा मामले दर्ज किए गए थे पर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar Updated: Fri, 29 Aug 2025 11:14 AM (IST)
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    दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज की।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को यूपीएससी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है।

    न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर निर्देश का पालन करने को कहा।

    आक्षेपित आदेश के तहत, कैट ने सरकार को वानखेड़े की प्रमोशन से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने का निर्देश दिया था। कहा था कि यदि यूपीएससी द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है, तो उन्हें 1 जनवरी, 2021 से अतिरिक्त आयुक्त के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा।

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    केंद्र सरकार का तर्क था कि न्यायाधिकरण इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा मामले दर्ज किए गए थे और एक शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

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    याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि वानखेड़े के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है, जिसमें उनके खिलाफ कोई आरोप-पत्र जारी किया गया हो।