पेड़ों की छंटाई न होने से मौत पर MCD को फटकार... दिल्ली हाई कोर्ट का 10 दिन में सर्वे पूरा करने का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेड़ों की समय पर छंटाई न करने पर एमसीडी अधिकारियों को फटकार लगाई और द्वारका क्षेत्र में 10 दिनों के भीतर सर्वेक्षण का आदेश दिया। अदालत ने अधिकारियों की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की और पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पेड़ाें की समय पर छंटाई का कार्य पूरा नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम को उसकी निष्कियता पर जमकर फटकार लगाई।
अधिकारियों को द्वारका क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। पैदल और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए पेड़ों की समय पर हल्की छंटाई आवश्यक है।
जब भी भारी बारिश होती है, पेड़ गिरने, संपत्ति और जान-माल के नुकसान की खबरें आती हैं और दो मई की अधिसूचना में निहित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमने एक जान गंवाई है और एमसीडी के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है?
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उक्त टिप्पणी मानक संचालन प्रक्रिया होने के बावजूद भी पेड़ों की छंटाई के संबंध में अधिकारियों की निष्क्रियता को लेकर दायर हुई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
पीठ ने कहा कि अदालत पेड़ों की छंटाई के मामले में अधिकारियों की निष्क्रियता को लेकर चिंतित हैं। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे द्वारका क्षेत्र का 10 दिनों के भीतर सर्वेक्षण करें ताकि यह पता चल सके कि कितने पेड़ों की छंटाई की जानी है।
साथ ही निर्देश दिया कि द्वारका में छंटाई का काम इस सर्वेक्षण के पूरा होने के चार सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जनहित याचिका में कहा गया कि पेड़ों की सूखी शाखाओं और अन्य हिस्सों के गिरने से संपत्ति और जान-माल का नुकसान हुआ है।
और सड़कों और फुटपाथों पर सुचारू आवाजाही बाधित हुई है। पीठ ने याचिका के साथ दायर तस्वीरों को देखा और पेड़ों की छंटाई के लिए अधिकारियों से तत्काल ध्यान देने का निर्देश दिया।
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