हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा पर MCD, दिल्ली सरकार और DDA को लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में शौचालयों और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव के प्रति उदासीनता पर दिल्ली सरकार एमसीडी और डीडीए को फटकार लगाई। अदालत ने सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव में एजेंसियों की विफलता पर चिंता जताई। जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने शौचालयों की बेकार स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में शौचालयों और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव के प्रति उदासीनता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए को जमकर फटकार लगाई।
अदालत ने कहा कि आम जनता के लिए पर्याप्त और उचित शौचालय और सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मुद्दे पर विचार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव करने में भी एजेंसियां विफल हैं।
सोसाइटी ने दिल्ली में कुछ सार्वजनिक शौचालयों की बेकार स्थिति को दर्शाते हुए कुछ तस्वीरें पेश की। तस्वीरें देखने के बाद अदालत ने कहा कि तस्वीरें स्वयं बता रही हैं कि प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त और अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। जबकि एमसीडी और डीडीए की प्राथमिक जिम्मेदारी पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करना है।
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