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    Deadly Manjha: जानलेवा मांझा की बिक्री पर कोर्ट सख्त, HC ने केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

    Updated: Sun, 31 Aug 2025 07:19 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने जानलेवा मांझा की बिक्री पर सख्ती न होने पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी बिक्री जारी है जिससे कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है।

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    जानलेवा मांझा के प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की मांग, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। जानलेवा मांझा के प्रतिबंध से संबंधित स्पष्ट आदेश के बावजूद भी दिल्ली में धड़ल्ले से हो रही इसकी बिक्री और भंडारण पर सख्ती करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय की गई है।

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    अधिसूचना जारी की गई

    अधिवक्ता श्याम रस्तोगी व अधिवक्ता लक्ष्य यादव के माध्यम से याचिका दायर कर याचिकाकर्ता गौरव गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा जनवरी 2017 में जानलेवा मांझा पर प्रतिबंध के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी।

    हालांकि, इस संबंध में मामले में पुलिस की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की कमी के कारण इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू किया जा सका। याचिका में कहा गया कि जानलेवा मांझा के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है क्योेंकि कई दुर्घटनाओं में लोगों की मौत तक हो चुकी है।

    करीब 15 शिकायतें दीं

    जून 2025 में भी एक मौत हुई है और पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली कई रिट याचिका अदालत में लंबित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जानलेवा मांझा के संबंध में क्राइम ब्रांच से लेकर विभिन्न थानों में करीब 15 शिकायतें दी गई, लेकिन किसी भी मामले में न तो प्राथमिकी की गई और न ही कोई कार्रवाई ही हुई।

    याचिका में कहा गया कि दिल्ली के बाजारों के साथ ही आनलाइन प्लेटफार्म पर जानलेवा मांझे की खुली बिक्री को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

    याचिका में कहा गया कि जन विश्वास अधिनियम- 2023 में पहले ही आपराधिक दंड के स्थान पर दीवानी दंड का प्रविधान किया जा चुका है। हालांकि, उपर्युक्त संशोधनों और अधिसूचनाओं के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है और इन्हें लागू नहीं किया गया है।

    जन विश्वास अधिनियम लागू

    यह भी कहा गया कि आज तक दिल्ली में कोई एडज्यूकेटिंग आफिसर नियुक्त नहीं किया गया है और अधिकारी अभी भी पहले के अधिनियम पर ही निर्भर हैं। इतना ही नहीं जानलेवा मांझे के संबंध में जाचं के लिए कोई दिशानिर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं।

    याचिका में जानलेवा मांझे पर कार्रवाई से संबंधित अधिसूचना का सख्ती से अनुपालन कराने और जांच अधिकारी के दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग गई कि दिल्ली में जमीनी स्तर पर जन विश्वास अधिनियम लागू किया जाए।

    क्रोनोलाॅजी

    • 12 जुलाई 2019 : बदरपुर फ्लाईओवर पर तीन वर्षीय दीप्ति चाचा के साथ बाइक पर थी। मांझा चाचा की गर्दन में फंसा तो बैलेंस बिगड़ा और बाइक फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। दीप्ति की अस्पताल में मौत हुई।
    • 15 अगस्त 2019 : पश्चिम विहार के सिविल इंजीनियर मानव शर्मा बहन के घर से बाइक पर लौट रहे थे। हरि नगर के पास गर्दन में मांझा लिपटा और मौके पर ही दम तोड़ दिया।
    • 25 अगस्त 2019 : सोनिया विहार की पांच वर्षीय इशिका पिता के साथ बाइक पर आगे बैठी थी। खजूरी खास में मांझा बच्ची के गले में अटका, जिससे पूरा गला कट गया और उसकी जान चली गई।
    • 5 जून 2021 : नंद नगरी से गुजर रहे विजय शर्मा की भौहें, पलकें और नाक बुरी तरह जख्मी हो गई थी। चेहरे पर 23 टांके आए थे।
    • 5 जून 2021 : नत्थू कालोनी फ्लाईओवर पर 34 वर्षीय राधेश्याम की गर्दन कटी थी। गनीमत रही कि सही समय पर बाइक रोक ली थी।
    • 13 जून 2021 : ब्रह्मपुरी के 34 वर्षीय वाहिद की गर्दन पर शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर मांझा उलझा। हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो भी कट गया।
    • 26 जून 2021 : 33 वर्षीय गीतांजलि स्कूटी से दिलशाद गार्डन की तरफ आ रहीं थीं। वेलकम फ्लाईओवर से उतरते वक्त मांझा गर्दन चीरता चला गया।
    • 12 जुलाई 2021 : पंकज गुप्ता नंद नगरी इलाके से गुजर रहे थे, जिनकी गर्दन पर मांझा लिपटा। हाथ आगे किया, अंगूठा भी कट गया। छह टांके लगे।
    • 14 अगस्त 2021 : नजफगढ़ के सौरभ दहिया मंगोलपुरी फ्लाईओवर से उतर रहे थे। तभी चाइनीज मांझा गले में फंसा, जिससे उनकी मौत हो गई।
    • 13 अगस्त 2022 : शास्त्री पार्क में मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत
    • 29 मार्च 2023 : शास्त्री पार्क में मांझे की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती का गला कटा।
    • 28 अगस्त 2023 : शास्त्री पार्क में मांझे की चपेट में आने से स्कूटी सवार व्यापारी का गला कटा।
    • 27 जून 2025 : उत्तर दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर पर एक स्कूटी सवार युवक का गला धारदार मांझे से कट गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    कहां-कितने मामले हुए रजिस्टर

    जिला कुल मामले रजिस्टर

    पूर्वी 

    7

    शाहदरा

    3

    उत्तर-पूर्वी

    31

    उत्तरी

    56

    मध्य

    21

    उत्तर-पश्चिम

    8

    रोहिणी

    7

    बाहरी-उत्तरी

    5

    पश्चिमी

    21

    बाहरी

    52

    द्वारका

    8

    नई दिल्ली

    0

    दक्षिण-पश्चिम

    35

    दक्षिण

    4

    दक्षिण-पूर्वी

    22

    क्राइम ब्रांच

    4

    कुल

    284

    स्रोत- दिल्ली पुलिस द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल रिपाेर्ट, 16 फरवरी से तीन अगस्त 2023 में रजिस्टर केस।

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