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    Bihar Election: समान चुनाव चिह्न के लिए अखिल भारतीय जनसंघ ने लगाई गुहार, HC का निर्वाचन आयोग को नोटिस

    Updated: Tue, 05 Aug 2025 05:28 PM (IST)

    अखिल भारतीय जनसंघ ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए समान चुनाव चिह्न आवंटन की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जनसंघ का कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग में आवेदन किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

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    बिहार चुनाव के लिए समान चिह्न आवंटन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक समान पार्टी चिह्न आवंटित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनसंघ ने याचिका दायर की है।

    इस याचिका पर दिल्ली हाई काेर्ट ने निर्वाचन आयोग को (ईसीआई) से जवाब मांगा है। जनसंघ ने दावा किया कि दो जून को चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश के तहत पार्टी ने चिह्न आवंटन के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया था। चार जुलाई को एक रिमाइंडर भी भेजा था।

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    हालांकि ईसीआई की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। इस पर न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने निर्वाचन आयोग को नाेटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

    याचिका के अनुसार पार्टी को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है और चुनाव चिह्न आवंटित न होने से बिहार चुनाव लड़ने का उसका अवसर छिन जाएगा।

    मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। संगठन की तरफ से पेश हुए वकील प्रणय रंजन और मृगांक प्रभाकर ने कहा कि जनसंघ ने आंध्र प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनावों में भाग लिया था।

    तब इसके लिए उन्हें सामान्य चुनाव चिह्न "सितार" आवंटित किया गया था। याचिका में कहा गया कि चुनाव चिह्न आवंटिट करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए।

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