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    दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए आधार हुआ अनिवार्य, अनियमितता पर रोक लगाने के लिए LG ने दी मंजूरी

    Updated: Tue, 05 Aug 2025 03:52 PM (IST)

    दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभ को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। आधार न होने पर नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।

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    वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना और किसी भी तरह की अनियमितता या कदाचार पर रोक लगाना है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य किया गया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता के लाभ को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना और किसी भी तरह की अनियमितता या कदाचार पर रोक लगाना है।

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    आय प्रमाण पत्र दिल्ली में विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे एससी, एसटी, एवं ओबीसी छात्रों के लिए ट्यूशन फीस के इंतजाम, पेंशन और दिल्ली आरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्रता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

    आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य

    इसी क्रम में उपराज्यपाल ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत 'आय प्रमाण पत्र जारी करने' की सेवा को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र या राज्य सरकार की निधि से वित्त पोषित सब्सिडी के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा अनुमोदित इस प्रस्ताव के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता तय करने में किया जाता है। आधार के उपयोग से लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाया जाएगा। साथ ही, आधार अनिवार्य होने से लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

    आधार न होने पर क्या करें?

    • यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है और वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।
    • नाबालिग लाभार्थियों के लिए, जो आधार संख्या नहीं रखते, वे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित माता-पिता के नाम वाला स्कूल पहचान पत्र के साथ आधार नामांकन स्लिप प्रस्तुत कर सकते हैं।
    • अन्य लाभार्थी आधार नामांकन स्लिप के साथ बैंक/डाकघर पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

    जागरूकता अभियान की सलाह

    उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि आधार की अनिवार्यता और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।

    यूआईडीएआई का निर्देश

    बता दें कि यूआईडीएआई ने 25 नवंबर 2019 के सर्कुलर के माध्यम से राज्य सरकारों को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत, राज्य की समेकित निधि से वित्त पोषित योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने का अधिकार दिया था। दिल्ली सरकार का यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 

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