Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Brij Bhushan Case: बृजभूषण की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर दिल्ली HC ने पुलिस से मांगा जवाब

    Updated: Thu, 26 Sep 2024 07:32 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने कई महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। बृजभूषण ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को रद्द करने की भी मांग की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को तय की है।

    Hero Image
    बृजभूषण की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर दिल्ली HC ने पुलिस से मांगा जवाब।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। बृजभूषण ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को रद्द करने की भी मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने शिकायतकर्ता पहलवानों को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को तय की है। न्यायाधीश ने कहा कि मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।

    जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई: बृजभूषण शरण सिंह

    बृजभूषण सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी क्योंकि केवल पीड़ितों के बयान पर विचार किया गया था, जो उनसे बदला लेने के इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि आरोप के झूठ पर ध्यान दिए बिना ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

    'कार्यवाही कानून और न्याय के सिद्धांत के खिलाफ' 

    उन्होंने कहा कि प्राथमिकी के बाद ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही कानून और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि प्रत्येक घटना एक स्वतंत्र अपराध है और घटनाओं का एक सतत क्रम या एकल लेनदेन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ आरोप भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई घटनाओं का भी उल्लेख करते हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि आरोपित की याचिका विचारणीय नहीं है।

    यह भी पढ़ें- '... इसलिए दुनिया धुंधली दिखनी शुरू हो गई', केजरीवाल के भाषण पर बोलीं स्वाति मालीवाल