सेबी की गोपनीयता पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दो टूक-आंतरिक जांच की जानकारी RTI से बाहर
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेबी की आंतरिक जांच से जुड़ी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए एक अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने सेबी में शिकायत की थी। जांच में आरोप सही नहीं पाए गए। सेबी ने जांच में बाधा आने की आशंका से जानकारी देने से इनकार कर दिया था जिसे कोर्ट ने सही माना।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की जा रही आंतरिक जांच से संबंधित जानकारी सूचना को अधिकार अधिनियम में छूट दी गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील याचिका खारिज कर दी।
मुख्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उसकी शिकायत पर सूचना देने से इन्कार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से एकल पीठ ने इन्कार कर दिया गया था।
अपीलकर्ता ने सेबी में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि प्रतिवादी-कंपनी के अधिकांश शेयर संबंधित पक्षों को आवंटित किए गए थे। सेबी ने तब मामले की जांच की और पाया कि आंकड़े शिकायत में लगाए गए आरोपों से मेल नहीं खाते।
अपीलकर्ता ने इस आंतरिक जांच के संबंध में जानकारी मांगी थी।हालांकि, सेबी ने यह कहते हुए जानकारी देने से इन्कार कर दिया था कि इससे सार्वजनिक करने से जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। सेबी से सहमति जताते हुए पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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