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    शादी का वादा कर महिला से दुष्कर्म, निचली अदालत ने किया आरोपमुक्त; हाईकोर्ट ने फैसले को पलटा

    Updated: Sun, 17 Aug 2025 04:56 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने शादी का वादा कर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपित को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के चरण में ही मामले की जांच शुरू कर दी थी जो उचित नहीं था। अदालत ने दुष्कर्म और धमकाने की धारा में आरोप तय करने का आदेश दिया।

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    शादी का वादा कर दुष्कर्म मामले में आरोप मुक्त करने का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शादी का वादा कर एक महिला से दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपित को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट ने पलट दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में ट्रायल कोर्ट ने मिनी-ट्रायल चलाया और मामले के गुण-दोष की जांच शुरू कर दी, जाेकि उचित नहीं था।

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    आरोपित को बरी कर दिया। पीठ ने कहा कि सत्र न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा-164 के तहत दर्ज किए गए बयानों और उसकी शिकायत का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा।

    आरोप तय करने के चरण में साक्ष्य के सत्यापन का ऐसा मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया यह देखा और निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या अभियुक्त के खिलाफ मजबूत संदेह मौजूद है या नहीं।

    पीठ ने कहा कि पेश किए गए तथ्यों व साक्ष्यों को देखते हुए अदालत मानती है कि आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध बनता है और उसे उक्त अपराध के लिए आरोपित बनाया जा सकता है। इसके साथ ही पीठ ने आरोप मुक्त करने के पांच दिसंबर 2016 के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद कर दिया और आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म व धमकाने की धारा में आरोप तय करने का आदेश दिया।

    ट्रायल कोर्ट ने आरोप मुक्त करते हुए कहा था कि पीड़िता ने करीब ढ़ाई साल के बाद मामला दर्ज कराया था और घटना के दौरान उसने खुद की मदद के लिए गुहार भी नहीं लगाई थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना था कि पीड़िता के बयान के समर्थन में कोई चिकित्सकीय सुबूत भी नहीं पेश किए गए थे।

    ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए पीड़िता ने कहा कि वह आरोपित से इंटरनेट मीडिया फेसबुक के माध्यम से मिली थी। इसके बाद दोनों पहली बार अगस्त 2013 में साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी माल में मिले। कई बार मुलाकात होने पर आरोपित ने पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज किया और स्वजन से मिलाने के लिए घर बुलाया।

    आरोप है कि जब पीड़िता वहां पहुंची तो वहां काेई नहीं था और कोल्डड्रिंग में नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म कर आपत्तिजनक स्थिति का वीडिया भी बनाया। बाद में शादी से इन्कार करते हुए उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

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