दिल्ली हाई कोर्ट ने Celebi ग्राउंड हैंडलिंग की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, एक कंपनी को पहले ही लग चुका है झटका
केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले के खिलाफ तुर्किये की कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कंपनी ने तर्क दिया कि समन्वय पीठ द्वारा पहले भी इसी तरह की याचिका खारिज की जा चुकी है क्योंकि मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मंजूरी रद करने के फैसले के खिलाफ तुर्किये स्थित एक अन्य कंपनी Celebi ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष कंपनी ने तर्क दिया कि संबंधित कंपनियों से जुड़े एक ऐसे ही मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा अपना फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद चार जुलाई को याचिका दायर की गई थी।
संबंधित समन्वय पीठ ने सात जुलाई को Celebi एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और Celebi दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
याचिकाकर्ता कंपनियों ने 15 मई को विमानन नियामक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी (बीसीएएस) द्वारा उनकी सुरक्षा मंज़ूरी रद किए जाने को चुनौती दी गई थी।
याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा था कि मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे शामिल हैं।
पहलगाम हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पर तुर्किये ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और पड़ोसी देश में आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों की निंदा की थी।
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