चुनावी उम्मीदवारों के खर्च मामले से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सरकार के समक्ष विचाराधीन है और नीतिगत मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और चुनावी उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने सहित अन्य सुधारों की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सरकार के समक्ष विचाराधीन है। कोर्ट ने कहा कि नीतिगत मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
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वहीं, निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देने की अनुमति दी और याचिका का निपटारा कर दिया।
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