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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

महिला ने पति से मांगा गुजारा-भत्ता, दिल्ली HC ने किया इनकार; कहा- खुद कमाती हो...

By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
Published: Tue, 12 Sep 2023 10:35 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में भरण-पोषण देने का आदेश पारित करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया ...और पढ़ें

महिला खुद कमाती है... गुजारा-भत्ता के लिए निर्देश देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
महिला खुद कमाती है... गुजारा-भत्ता के लिए निर्देश देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

HighLights

  1. खुद कमाने वाली महिला को भरण-पोषण देने का निर्देश पारित करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार।
  2. पारिवारिक अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में भरण-पोषण देने का आदेश पारित करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह खुद कमा रही है। अदालत ने कहा कि महिला योग्य होने के साथ-साथ नौकरी भी कर रही है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ''क्षमता'' और ''वास्तविक कमाई'' के बीच अंतर है, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वह नौकरी भी कर रही है।

पारिवारिक अदालत ने याचिका कर दी थी अस्वीकार

इसके साथ ही अदालत ने पारिवारिक अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी। पारिवारिक अदालत ने अलग हो चुके पति से भरण-पोषण की मांग करने वाली उसकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था।

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35 हजार प्रति महीना मांगा था भरण-पोषण

महिला ने 55 हजार रुपये के मुकदमेबाजी खर्च के अलावा 35 हजार रुपये प्रति माह के अंतरिम रखरखाव की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि महिला अपनी शादी के समय एम.फिल थी और वह नौकरी भी कर रही है, जबकि पुरुष एक साधारण स्नातक है।

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