एक से अधिक बार यौन अपराध का केस दर्ज कराने वालों का डेटाबेस करें तैयार, हाई कोर्ट का दिल्ली पुलिस को आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों की कई शिकायतें दर्ज कराने वालों का डेटाबेस बनाने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस को शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने दुष्कर्म कानूनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए डेटाबेस बनाने की मांग की थी। अदालत ने पुलिस को इस मामले पर तेजी से विचार करने को कहा है लेकिन याचिका के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यौन अपराधों की कई शिकायतें दर्ज कराने वालों का डेटाबेस तैयार करने के संबंध में दिल्ली पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मामले का निपटारा कर दिया।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही दिल्ली पुलिस और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया है। ऐसे में प्रतिवादी इस पर जल्द निर्णय करें।
अदालत ने कहा कि पुलिस व प्राधिकारियों का अधिकार क्षेत्र है और वे बेहतर जानते हैं कि पुलिसिंग कैसे की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता शोनी कपूर ने याचिका दायर कर कहा कि सरकार और दिल्ली पुलिस को प्रत्येक पुलिस जिला मुख्यालय में दुष्कर्म या यौन अपराधों के आरोपों की एक से अधिक शिकायतें दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं के संबंध में एक डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया जाए।
याचिका में कुछ शिकायतकर्ताओं के इशारे पर दुष्कर्म कानूनों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।
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