सरोजिनी नगर बाजार में अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, NDMC को तत्काल हटाने के आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध निर्माण रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर जवाब मांगा और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। याचिका सरोजिनी नगर मार्केट रेहड़ी पटरी हाकर्स विकास समिति ने दायर की थी जिसमें अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अतिक्रमण व अवैध निर्माण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली निगर निगम (एनडीएमसी) को सरोजिनी नगर मार्केट में अनधिकृत या अवैध निर्माण को तत्काल रोकने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एनडीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा।
पीठ ने एनडीएमसी को मामले पर ताजा हलफनामा व स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि विभिन्न दुकानदारों द्वारा कितना अतिक्रमण किया गया और ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ एनडीएमसी क्या कार्रवाई करना चाहती है।
पीठ ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि अगर बाजार में कोई नया अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण किया जा रहा है तो एनडीएमसी इसे तुरंत रोक दे।
अदालत ने उक्त निर्देश सरोजिनी नगर मार्केट रेहड़ी पटरी हाकर्स विकास समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में दुकानदारों द्वारा या मार्केट में किए गए अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने की मांग की गई थी।
एनडीएमसी द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए हलफनामा में कहा गया था कि अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई थी। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद अदालत ने एनडीएमसी को निर्देश दिया कि वह उसके द्वारा की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करे।
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