Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पड़ोसियों के बीच झगड़े का अनोखा अंत : FIR रद करते हुए दिल्ली HC ने कहा-50 बच्चों के लिए करें भंडारा

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:07 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े के मुकदमे को भंडारे के आदेश पर खत्म किया। अदालत ने नवरात्र और दीपावली पर 50 गरीब बच्चों के लिए भंडारा आयोजित करने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपित पति-पत्नी द्वारा इलाके में भंडारा आयोजित करने का सुझाव दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है और प्राथमिकी रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

    Hero Image
    FIR रद करते हुए दिल्ली HC ने कहा-50 बच्चों के लिए करें भंडारा

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दो पड़ोसियों के बीच झगड़े के मुकदमे का अंत भंडारे के आदेश पर हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी निर्देश के साथ ही झगड़े के चलते दर्ज हुई प्राथमिकी को सशर्त रद करने का आदेश दे दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    50 गरीब बच्चों के लिए करें भंडारा

    दरअसल, पड़ोसियों के बीच झगड़े को लेकर दर्ज हुई प्राथमिकी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त रद करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने आरोपित को निर्देश दिया कि नवरात्र और दीपावली पर गरीब बच्चों के लिए भंडारा का आयोजन करें। अदालत ने उक्त निर्देश आरोपित पति-पत्नी द्वारा इलाके में कम से कम 50 गरीब बच्चों के लिए एक बार नवरात्र और दूसरी बार दिवाली के दौरान भंडारा आयोजित करने का बीड़ा उठाने के सुझाव दिया।

    दोनों पक्षों के बीच हो गया समझौता

    इसके अतिरिक्त अदालत ने महिला द्वारा आरोपित पति-पत्नी के खिलाफ मारपीट व धमकी देने से जुड़ी प्राथमिकी रद कर दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और प्राथमिकी रद किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

    भंडारे ककी तस्वीरें जमा करने के आदेश

    इस पर पीठ ने आरोपित पति-पत्नी को भंडारा आयोजन की तस्वीरों सहित एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, इसकी एक प्रति जांच अधिकारी को भी देने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझाैता हो चुका है और प्राथमिकी की कार्यवाही जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे न सिर्फ अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, बल्कि राज्य के राजस्व पर बोझ पड़ेगा।

    यह भी पढ़ें- पंचशील एन्क्लेव के पास लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति, HC ने दिए नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश