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    Delhi High Court: निशिकांत दुबे व अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राय के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचीं महुआ माेइत्रा, जानें क्या है मामला

    TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने BJP सांसद निशिकांत दुबे और अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राय की ओर से अपमानजनक पोस्ट करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मोइत्रा ने पोस्ट हटाने के निर्देश की मांग की है। अगली सुनवाई 9 मई है। दुबे पर मानहानि का आरोप है।

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra Updated: Thu, 08 May 2025 08:23 PM (IST)
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    निशिकांत दुबे व अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राय के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची महुआ माेइत्रा

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राय की ओर से इंटरनेट मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के खिलाफ TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

    अंतरिम आवेदन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे और देहाद्राय को पोस्ट हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

    न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने दुबे के वकील से पूछा कि क्या भाजपा सांसद फिलहाल पोस्ट को हटाने को तैयार हैं।

    मोइत्रा ने कहा, दुबे और देहाद्राय की पोस्ट से व्यथित हैं

    दुबे के वकील ने कहा है कि पोस्ट मोइत्रा के खिलाफ उनकी शिकायत पर लोकपाल के फैसले पर आधारित थी।अदालत ने कहा कि निशिकांत दुबे द्वारा फैसले पर भरोसा करना मोइत्रा के खिलाफ उनके आरोपों का समर्थन नहीं करता।

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    दुबे के वकील ने कहा कि निशिकांत से अभी निर्देश नहीं मिल सके हैं। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई नौ मई के लिए स्थगित कर दी।

    मोइत्रा ने दावा किया कि वह दुबे के फेसबुक पोस्ट और एक्स पर देहाद्राय के ट्वीट से व्यथित हैं। इसमें पूर्व के पोस्ट को फिर से पेश किया गया था।

    पोस्ट की गई सामग्री लोकपाल और सीबीआई मामले में जुड़ी थी

    पोस्ट की गई सामग्री भारत के लोकपाल के साथ मोइत्रा से जुड़े सीबीआई मामले से संबंधित थी। निशिकांत के अधिवक्ता ने कहा कि मोइत्रा इंटरनेट मीडिया पर मुवक्किल को आपत्तिजनक नाम से संबोधित कर रही हैं और यह स्वीकार्य नहीं है।

    इस पर पीठ ने कहा कि इससे व्यथित लोग इंटरनेट मीडिया मध्यस्थ को विवादास्पद पोस्ट को हटाने के लिए लिख सकते हैं या राहत के लिए अदालत जा सकते हैं।

    मोइत्रा ने दुबे और देहाद्राय के खिलाफ अपने लंबित मानहानि के मुकदमे में एक नई याचिका दायर की।

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