इंजीनियर रशीद की याचिका पर हाई कोर्ट ने NIA को भेजा नोटिस, पैरोल देने समय लगे जुर्माने को दी है चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर एनआईए से जवाब तलब किया है। यह याचिका संसद में उपस्थिति के लिए पैरोल पर लगे जुर्माने के खिलाफ है। रशीद के वकील ने भारी खर्चों का हवाला दिया है। रशीद 2019 से आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: 24 जुलाई से चार अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पैरोल देते समय उन पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती देने वाली जम्मू-कश्मीर से सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने एनआइए को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। इसी तारीख पर आतंकी फंडिंग मामले में राशिद की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई तय है।
रशीद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलील दी कि सांसद पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राशिद को पहले भी संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और भारी खर्चों के कारण वह सत्र में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में हैं।
ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में रशीद को मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। इससे पहले भी रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति दी गई थी।
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